गाजियाबाद: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ईस्ट एवं सहकारी आवास समिति पर 26 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार जैन ने समिति को आदेश दिया है कि यह राशि 45 दिनों के भीतर उपभोक्ता को अदा की जाए। तय समय में भुगतान न होने की स्थिति में समिति को उपभोक्ता को छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
उपभोक्ता की शिकायत
इंदिरापुरम निवासी शुभदीप गोस्वामी ने वर्ष 2015 में ईस्ट एवं सहकारी आवास समिति से एक फ्लैट खरीदा था। विक्रय पत्र (सेल डीड) के अनुसार, यह फ्लैट जल और सीवरेज कर से मुक्त था। शुभदीप ने फ्लैट पर कब्जा भी ले लिया था, लेकिन दिसंबर 2019 में उन्हें 4200 रुपये जल और सीवरेज कर का भुगतान करने को कहा गया।
शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
जल और सीवरेज कर की मांग से परेशान होकर शुभदीप ने अगस्त 2021 में जिला उपभोक्ता आयोग का रुख किया। उन्होंने इसे सेवा में कमी का मामला मानते हुए आयोग से न्याय की गुहार लगाई।
आयोग का निर्णय
शिकायत की जांच और सुनवाई के बाद आयोग ने इसे सेवा में कमी का स्पष्ट मामला माना। आयोग ने ईस्ट एवं सहकारी आवास समिति को 26 हजार रुपये का अर्थदंड लगाने का फैसला सुनाया। साथ ही, आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि यदि निर्धारित समय के भीतर यह राशि अदा नहीं की जाती है तो समिति को छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान करना होगा।
उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा
यह मामला उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। आयोग के इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता सेवा में कमी होने पर अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकते हैं और न्याय प्राप्त कर सकते हैं। शुभदीप गोस्वामी का यह कदम अन्य उपभोक्ताओं को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और सचेत करेगा।