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बहुचर्चित अधिवक्ता पुत्र हत्याकांड में स्कूल प्रबंधक के आरोपित पुत्र की उन्मोचन प्रार्थना-पत्र खारिज

वाराणसी। बहुचर्चित अधिवक्ता पुत्र हेमंत पटेल हत्याकांड में आरोपित स्कूल प्रबंधक के पुत्र को कोर्ट से राहत नहीं मिली। इस हत्याकांड में विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तृतीय) पूनम पाठक की अदालत ने आरोपित खुशहाल नगर, नटिनियांदाई निवासी स्कूल प्रबंधक के पुत्र राज विजयेंद्र सिंह उर्फ राज विजेंद्र सिंह उर्फ रवि की उन्मोचन प्रार्थना पत्र सुनवाई के बाद खारिज कर दी। साथ ही अदालत ने इस मामले में आरोप तय करने के लिए अगली सुनवाई के लिए 4 दिसंबर 2025 की तिथि नियत कर दी। अदालत में वादी की ओर से वरिष्ठ फौजदारी अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, चंद्रबली पटेल व संदीप यादव ने पक्ष रखा।

प्रकरण के अनुसार सिंधौरा निवासी वादी कैलाश चंद्र वर्मा एडवोकेट ने शिवपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 22 अप्रैल 2025 को दिन में लगभग 1 बजे खुशहाल नगर, नटिनियांदाई निवासी आरोपित राज विजयेंद्र सिंह उर्फ राज विजेंद्र सिंह उर्फ रवि ने अपने मोबाइल से प्रार्थी के पुत्र हेमंत पटेल के मोबाइल पर फोन कर अपने विद्यालय बुलाया। साथ ही वादी के पुत्र को लाने के लिए शशांक एवं किशन नामक दो व्यक्तियों को भेजा। जिस पर उसका पुत्र हेमंत अपने दादा की बाइक से शशांक और किशन के साथ विद्यालय जाने के लिए निकला। इस बीच दोपहर 2.03 बजे वादी के नाती प्रिंस उर्फ गोलू के मोबाइल पर आशीष पटेल ने फोन कर सूचना दी कि विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबंधक के कमरे में प्रबंधक के बेटे राज विजयेंद्र सिंह उर्फ राज विजेंद्र सिंह उर्फ रवि द्वारा अपनी लाइसेंसी पिस्टल से उसके पुत्र हेमंत पटेल को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। इस घटना के बाद पुलिस ने अगले दिन आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसी मामले में आरोपित की ओर से आरोप से उन्मोचित करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दिया।
वहीं इस घटना को लेकर कई दिनों तक इस मामले को लेकर कचहरी परिसर में वकीलों ने हंगामा किया और न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की थी। जिसके बाद इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया था। बाद में पुलिस ने इस मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन दिया, तब जाकर अधिवक्ता शांत हुए।

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