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उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली बिल बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 की घोषणा की है। यह योजना 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक तीन चरणों में लागू होगी। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को बकाया बिलों पर छूट प्रदान करना और बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति मजबूत करना है। योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया उपभोक्ताओं को उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन की वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के समय 30 सितंबर 2024 तक के मूल बकाए का 30% भुगतान अनिवार्य है। बकाए पर लगने वाले अधिभार (सरचार्ज) में छूट दी जाएगी। घरेलू उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान या किश्तों…