14
Jun
प्रदेश में गरीब परिवारों को कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को और सुविधाजनक बनाया गया है। आवेदन से लेकर भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया आनलाइन है, इससे आवेदकों को सरकारी कार्यालयों तक दौड़ नहीं लगानी होगी। सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए 75 दिन की समय सीमा भी तय की गई है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में 18 से 60 वर्ष तक के कमाऊ मुखिया की मृत्यु पर परिवार को 30 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इसकी पात्रता के लिए शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये और ग्रामीण…