मारपीट और गाली-गलौज के आरोप में रामाश्रय सिंह रिहा
मारपीट, गालीगलौज और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी रामाश्रय सिंह उर्फ राम आसरे सिंह उर्फ बोधन सिंह को कोर्ट से जमानत मिल गई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) राजीव मुकुल पाण्डेय की अदालत ने उन्हें 25-25 हजार रुपए की दो जमानत और बंधपत्र देने के बाद रिहा ...







