वाराणसी:
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्रुतगामी प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत ने प्राणघातक हमले के एक मामले में आरोपी अभिषेक यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी। यह मामला थाना लालपुर-पांडेयपुर का है, जिसमें करौदी, थाना चितईपुर निवासी अभिषेक यादव आरोपी है। अदालत ने मामले की गंभीरता और अपराध के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को जमानत पर रिहा करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं पाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी, अमित द्विवेदी और शादाब अहमद ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने उनके तर्कों पर विचार करते हुए यह निर्णय लिया।
मामले के अनुसार, 15 सितंबर 2024 को सुबह लगभग 9:30 से 10:00 बजे के बीच रोशनी कुशल जायसवाल और उनके पति कुशल जायसवाल सहित करीब 20 अज्ञात लोगों ने वादी के पति राजेश कुमार पर हमला किया। आरोप है कि बिना किसी चेतावनी के आरोपी और अन्य लोग राजेश कुमार को लात-घूंसों से मारने लगे, जिससे वह बेहोश हो गए। बीच-बचाव करने आई वादी, उनके पुत्र अनिरुद्ध और पुत्री वैष्णवी पर भी हमला किया गया। घटना के बाद घायल राजेश कुमार को पुलिस ने थाने ले जाकर मामला दर्ज किया।
अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी, जिससे आरोपी अभिषेक यादव को अभी जेल में रहना पड़ेगा।