वाराणसी। प्रभारी सत्र न्यायाधीश (राकेश पांडेय) की अदालत ने रंगदारी मांगने के मामले में दानियालपुर, थाना सारनाथ निवासी आरोपी अमित मौर्या उर्फ अमित कुमार सिंह की तथ्यों एवं परिस्थितियों में अपराध की गंभीरता एवं एण्ड की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत में जमानत अर्जी का विरोध अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह ने किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार हासिमपुर थाना लालपुर- पांडेयपुर निवासी वादी मुकदमा प्रमोद कुमार सिंह ने लालपुर- पांडेयपु थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी कि वह पूर्वाचल ट्रक ओनर्स एसोसिएशन वाराणसी का उपाध्यक्ष है व एआरटीओ चन्दौली आरएस यादव के खिलाफ थाना कोतवाली चन्दौली व उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान वाराणसी में दर्ज एफआईआर का प्रमुख गवाह प्रमुख सूत्रधार है। उक्त मुकदमे में प्रार्थी शासन के मंशा के अनुरूम आरएस यादव के जमानत का अपना वकील रखकर विरोध कराया जिससे आरएस यादव तीन वर्ष जेल में निरुद्ध थे और वाराणसी के एन्टीकरेप्शन कोर्ट में चल रहे उस मुकदमे की पैरवी करता है। उक मुकदमे की पैरवी और गवाही करने के लिए कई बार अमित मौर्य मेरे घर आये और कहा कि उक्त मुकदमे की पैरवी करना बन्द कर दीजिए। अगर आप उक्त मुकदमे से हट जायेंगे तो आरएस यादव मुझे 1 करोड़ों रूपये देंगे, अगर आप उक्त मुकदमे से नहीं हटते है तो 1 लाख रूपये प्रतिमाह मुझे आपको देना पड़ेगा अगर आप पैसा नही देते है तो मैं आपके खिलाफ अपने समाचार पत्र अचुक संर्घष में निकालूंगा जिससे आपकी छवि खराब होगी। अगर फिर भी आप नहीं माने तो मेरे पास कई लड़किया है मै आपको झूठे मुकदमे में फसा दूंगा। मेरे द्वारा जब अमित मौर्य के बारे में पता किया गया तो पाया गया कि अमित मौर्या का पेशा ब्लैकमेलिंग कर धन उगाही करना है जो व्यक्ति इनको पैसा नहीं देता है उसके खिलाफ अपने समाचार पत्र में खबर निकाल कर सोशल मीडिया पर वायरल करके बदनाम करने की साजिश रचते है अमित मौर्या के ब्लैकमेलिंग करने की बजह से पूर्व में रणभेरी समाधार पत्र के सम्पादक द्वारा निकाल दिया गया। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मिर्जापुर भदोही द्वारा 5 सितम्बर 2023 व 22 सितम्बर 2023 के पत्र के माध्यम से अपने उच्च अधिकारियों को लिखित रूप में सूचित किया कि अमित मौर्या उनसे धन लेने हेतु फर्जी शिकायत करके दबाव बनाते है। अमित मौर्या उक्त ब्लैकमेलिंग का कार्य एक समहित गिरोह बनाकर करते है। उसी क्रम में 27 सितम्बर 2023 को सुबह भोर में प्रार्थी के आवास पर आकर गेट बन्द था पर खड़ा होकर मुझे गाली देते हुए कहा गया कि अगर दो दिन के अन्दर पैसा नहीं दिये तो अन्जाम भुगान के लिए तैयार रहो। फिर उन्होने मेरे गेट के उपर से अपने समाचार यत्र के दो प्रतिया अन्दर फेंककर चले गये। उक्त घटनाक्रम मेरे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। अमित मौर्या बिगत कई महीनों से मेरे वाट्स-अप पर परिवहन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ, माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ व माननीय मुख्यमन्त्री योगी आदित्य नाथ के खिलाफ अपशब्द बोलने वाला वीडियो भेजते रहते है और कहते है कि परिवहन विभाग के अधिकारी आपकी बात मानते है मुझे हर जिले से 1 लाख रूपया प्रतिमाह दिलवाने के लिए उनसे कहिये क्योंकि जब मेरा प्रधानमन्त्री जी व माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बिगाड पाये तो आपकी क्या औकात है। अमित मौर्या का पूर्व का आपराधिक इतिहास भी है, जो साथ में संलग्न है। अंत आपसे निवेदन है कि अमित मौर्या द्वारा प्रार्थी के वाट्सअप पर मैसेज भेजकर आएस यादव के मुकदमे में पैरवी न करने, अगर पैरवी करना है तो 1 लाख रूपया प्रतिमाह देने, माननीय प्रधानमंत्री जी व माननीय मुख्यमंत्री जी को अपशब्द बोलने व एक संगठित गिरोह बनाकर ब्लैकमेलिंग करता है।