उपाध्यक्ष के निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा इन्फोर्समेट जियो ट्रिक्स साफ्टवेयर के माध्यम से वाराणसी विकास क्षेत्र के अन्तर्गत नव निर्माणों का चिन्हाकन कराते हुए उनका शमन मानचित्र दाखिल कराया जा रहा है एवं शमन मानचित्र न दाखिल करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा में कार्यवाही करायी जा रही है। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा इन्फोर्समेट जियो ट्रिक्स साफ्टवेयर के माध्यम से चिन्हित अनाधिकृत निर्माणों पर निम्नवत् कार्यवाही की गयी है-
जोन संख्या-01 (वार्ड-शिवपुर एवं सिकरौल) में इन्फोर्समेट जियो ट्रिक्स साफ्टवेयर के माध्यम से 500 वर्ग मीटर से बड़े कुल 50 नव निर्माणों का चिन्हांकन किया गया एवं मौके पर सर्वे किया गया। जिसमें 06 प्रकरण में स्थल पर सरकारी/सार्वजनिक भवन बनता पाया गया, 02 प्रकरण में निजी भूमि पर बाण्ड्रीवाल का निर्माण पाया गया, 20 प्रकरण में बिना सक्षम स्वीकृति के निर्माण हो रहा था, जिसे मौके पर तत्काल बन्द कराते हुए उक्त के विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनिमय 1973 की सुसंगत धारा में नोटिस जारी किया गया एवं सम्बन्धित थाने पर पत्र भेजा गया तथा 20 प्रकरण में मानचित्र स्वीकृत कराया गया है एवं 02 प्रकरण में शमन मानचित्र दाखिल कराया गया।
जोन संख्या-02 (वार्ड-सारनाथ, आदमपुर एवं जैतपुरा) में इन्फोर्समेट जियो ट्रिक्स साफ्टवेयर के माध्यम से 500 वर्ग मीटर से बड़े कुल 24 नव निर्माणों का चिन्हांकन किया गया एवं मौके पर सर्वे किया गया। जिसमें 01 प्रकरण में निजी भूमि पर बाण्ड्रीवाल का निर्माण पाया गया, 01 प्रकरण आवास विकास क्षेत्रान्तर्गत पाया गया, 16 प्रकरण में बिना सक्षम स्वीकृति के निर्माण हो रहा था, जिसे मौके पर तत्काल बन्द कराते हुए उक्त के उक्त विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनिमय 1973 की सुसंगत धारा में नोटिस जारी किया गया एवं 01 व्यावसायिक निर्माण को सील किया गया तथा सम्बन्धित थाने पर पत्र भेजा गया तथा 04 प्रकरण में मानचित्र स्वीकृत कराया गया है एवं 02 प्रकरण में शमन मानचित्र दाखिल कराया गया।
जोन संख्या-03 (वार्ड-दशाश्वमेध, चेतगंज, चौक एवं कोतवाली) में इन्फोर्समेट जियो ट्रिक्स साफ्टवेयर के माध्यम से 500 वर्ग मीटर से बडे़ कुल 21 नव निर्माणों का चिन्हांकन किया गया एवं मौके पर सर्वे किया गया। जिसमें 20 प्रकरणों में बिना सक्षम स्वीकृति के निर्माण हो रहा था, जिसे मौके पर तत्काल बन्द कराते हुए उक्त के विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनिमय 1973 की सुसंगत धारा में नोटिस जारी किया गया एवं सम्बन्धित थाने पर पत्र भेजा गया है तथा 01 प्रकरण में मानचित्र स्वीकृत कराया गया है
जोन संख्या-04 (वार्ड-नगवां एवं भेलूपुर) में इन्फोर्समेट जियो ट्रिक्स साफ्टवेयर के माध्यम से 200 वर्ग मीटर से बडे़ कुल 13 नव निर्माणों का चिन्हांकन किया गया एवं मौके पर सर्वे किया गया। जिसमें 02 प्रकरण में निजी भूमि पर टिनशेड/झोपड़ी पाया गया, 01 प्रकरण आवास विकास परिषद से सम्बन्धित पाया गया, 12 प्रकरणों में बिना सक्षम स्वीकृति के निर्माण हो रहा था, जिसे मौके पर तत्काल बन्द कराते हुए उक्त के विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनिमय 1973 की सुसंगत धारा में नोटिस जारी किया गया एवं 05 व्यावसायिक निर्माण को सील किया गया तथा सम्बन्धित थाने पर पत्र भेजा गया एवं 02 में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया गया।