16 दिसंबर 2024 को वाराणसी विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा वरुणा नदी के किनारे अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार और अपर सचिव के नेतृत्व में यह कार्यवाही की गई। वाराणसी जोन-1 की प्रवर्तन टीम ने वार्ड सिकरौल स्थित रजा कॉलोनी में अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।
यह निर्माण अतुल रहमान उर्फ भोला द्वारा भवन संख्या 8/14 के सामने 20X50 वर्ग फीट में किया जा रहा था। इस निर्माण कार्य के खिलाफ वाराणसी विकास प्राधिकरण ने पहले ही उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के तहत नोटिस जारी किया था और निर्माणकर्ता को सुनवाई का मौका भी दिया गया था। हालांकि, शिकायतकर्ता द्वारा सुनवाई में अनुपस्थिति रहने के कारण प्राधिकरण ने इस निर्माण को ध्वस्त करने का निर्णय लिया।
ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज, 16 दिसंबर 2024 को उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा 27(1) के तहत की गई। मौके पर जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश, अवर अभियंता विनोद कुमार, प्रिया अग्रहरी, प्रवर्तन दल के सदस्य, सुपरवाइजर और पुलिस बल मौजूद थे।
इस संदर्भ में उपाध्यक्ष ने आम जनता से अपील की है कि वे केवल वाराणसी विकास प्राधिकरण से स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें और बिना मानचित्र स्वीकृति के कोई निर्माण कार्य न करें। अन्यथा, प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।