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वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई

वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) द्वारा उपाध्यक्ष के निर्देश पर जोन-1 की प्रवर्तन टीम ने वार्ड सिकरौल के अंतर्गत अवैध निर्माण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए स्थल को सील किया।

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यह कार्रवाई राजाराम यादव द्वारा अशियाना चौराहा, वरुणा पुल, थाना कैंट क्षेत्र में भूखंड सं0 एस0-20/47 एवं एस0-20, आराजी संख्या-6 पर किए जा रहे अवैध निर्माण के खिलाफ की गई। निर्माणकर्ता को पहले ही उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-27 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस और धारा-28 के अंतर्गत निर्माण रोकने का नोटिस 26 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था।

इसके बावजूद, निर्माणकर्ता द्वारा चोरी-छिपे और रात्रि के समय निर्माण कार्य जारी रखा गया। इसे देखते हुए, प्राधिकरण ने 15 जनवरी 2025 को उक्त स्थल पर अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत निर्माण कार्य सील कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा मौके पर उपस्थित रहे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराएं। बिना स्वीकृति के निर्माण करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इस कदम का उद्देश्य अवैध निर्माण पर रोक लगाना और शहर के नियोजित विकास को सुनिश्चित करना है।

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