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पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी मोहित अग्रवाल द्वारा नाविकों संग की गई गोष्ठी, नाव/बोट संचालन हेतु दिए निर्देश

 बिना लाइफ जैकेट नहीं चलेगी नाव, ओवर लोडिंग करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही ।
 अगले सप्ताह से सभी नाव का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, बिना रजिस्ट्रेशन की कोई भी नाव नहीं होगी संचालित ।
 सभी नाविक श्रद्धालुओं को अतिथि समझ कर करें व्यवहार, अतिरिक्त किराया न वसूलें ।
 पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा 03 नाविकों को सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए गंगा जी में छलांग लगाकर अपनी जान जोखिम में डालते हुए घाट पर डूब रहे स्नानार्थियों को सकुशल बचाया । इनका विवरण निम्नवत है –
• आकाश साहनी पुत्र स्व0 श्याम साहनी पता – भदैनी भेलूपुर वाराणसी ।
• छोटू साहनी पुत्र स्व0 मंगरू साहनी पता – शिवाला वाराणसी ।
• राकेश साहनी पुत्र स्व0 रामजी साहनी पता – गणेश महल, वाराणसी ।

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1. गोष्ठी का आयोजन एवं उद्देश्यः-
• पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा यातायात सभागार में नाविकों संग गोष्ठी आयोजित कर यात्रियों/श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए गए।
• गोष्ठी में नाव संचालन से संबंधित सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने हेतु नाविकों को जागरूक किया गया तथा नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
• सभी नाविकों को निर्देशित किया गया कि वे प्रशासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन करते हुए यात्रियों की सुरक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें।
• नाविकों को जिम्मेदार नागरिक के रूप में कार्य करते हुए श्रद्धालुओं के प्रति संवेदनशील व्यवहार बनाए रखने हेतु विशेष रूप से प्रेरित किया गया।
2. सुरक्षा मानकों का पालनः-
• नाविकों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक यात्री को अनिवार्य रूप से लाइफ जैकेट पहनाकर ही नाव में बैठाया जाए तथा बिना जैकेट किसी को यात्रा न कराई जाए।
• नावों की निर्धारित क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए तथा ओवरलोडिंग पाए जाने पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
• नाव संचालन के दौरान आवश्यक सुरक्षा उपकरण जैसे लाइफ जैकेट, रस्सी, टॉर्च एवं प्राथमिक उपचार सामग्री अनिवार्य रूप से उपलब्ध रखने के निर्देश दिए गए।
3. गहरे पानी एवं सुरक्षित मार्ग संबंधी निर्देशः-
• नाविकों को निर्देशित किया गया कि गहरे पानी वाले क्षेत्रों में संचालन करते समय निर्धारित सुरक्षित मार्ग का ही उपयोग करें तथा बिना अनुमति प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश न करें।
• सभी नाविक अपने साथ मार्गदर्शक रस्सी अथवा सुरक्षा उपकरण रखें जिससे आपातकालीन स्थिति में यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा सके और दुर्घटनाओं से बचाव हो सके।
• नाव संचालन के दौरान घाटों के निर्धारित मार्गों का पालन करते हुए अन्य नावों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए जिससे टकराव की संभावना न हो।
• तेज धारा, भंवर या संवेदनशील स्थानों पर विशेष सावधानी बरतते हुए नाव की गति नियंत्रित रखने के निर्देश दिए गए।
• किसी भी आपात स्थिति में तत्काल नजदीकी जल पुलिस को सूचित करने तथा स्वयं जोखिमपूर्ण निर्णय न लेने के संबंध में स्पष्ट निर्देश प्रदान किए गए।
4. नाविकों की समस्याओं का समाधान एवं सम्मानः-
• गोष्ठी के दौरान उपस्थित नाविकों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके त्वरित समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
• नाविकों द्वारा उठाए गए लाइफ जैकेट, सुरक्षा उपकरण एवं संचालन से जुड़े मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया।
• उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन नाविकों को सम्मानित कर अन्य नाविकों को प्रेरित किया गया कि वे भी जिम्मेदारी एवं अनुशासन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।
• नाविकों को प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने तथा किसी भी समस्या की जानकारी तत्काल पुलिस को देने हेतु प्रेरित किया गया।
5. कानून-व्यवस्था एवं दंडात्मक कार्रवाईः-
• सभी नाविकों को निर्देशित किया गया कि शासन द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी जिसमें जुर्माना एवं नाव जब्ती शामिल होगी।
• ओवरलोडिंग, लाइफ जैकेट न पहनाना, बिना पंजीकरण संचालन जैसे उल्लंघनों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
• असुरक्षित संचालन अथवा लापरवाही से किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर संबंधित नाविक के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए गए।
• घाटों पर अव्यवस्था, अवैध पार्किंग एवं अनधिकृत संचालन पर निगरानी बढ़ाते हुए जल पुलिस द्वारा नियमित चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

      आज दिनांक 18-03-2026 को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा यातायात सभागार में नाविकों संग गोष्ठी आयोजित कर श्रद्धालुओं/यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए नाव/बोट संचालन हेतु सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए। इस दौरान बिना लाइफ जैकेट नाव संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित करते हुए ओवरलोडिंग पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए तथा आगामी सप्ताह से सभी नावों का पंजीकरण अनिवार्य कर बिना पंजीकरण संचालन पर रोक लगाने की बात कही गई। नाविकों को निर्देशित किया गया कि वे श्रद्धालुओं को अतिथि मानकर विनम्र व्यवहार करें और निर्धारित किराए से अधिक वसूली न करें। साथ ही गहरे पानी में निर्धारित सुरक्षित मार्ग का पालन, आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता, आपात स्थिति में जल पुलिस को सूचना देने तथा नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना, नाव जब्ती एवं विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। गोष्ठी में नाविकों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान के निर्देश दिए गए तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन नाविकों को सम्मानित कर सभी को जिम्मेदारी एवं अनुशासन के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था श्री शिवहरी मीणा, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय/वरूणा जोन श्री प्रमोद कुमार, पुलिस उपायुक्त काशी जोन श्री गौरव बंशवाल सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे ।
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