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पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर को कोर्ट से अग्रिम जमानत, गिरफ्तारी पर राहत का आदेश

वाराणसी। चौक थाने में दर्ज एक मामले में आजाद सेना के अध्यक्ष एवं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जिला जज संजीव शुक्ला की अदालत ने आदेश दिया है कि यदि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है तो 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें और बंधपत्र देने पर उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ मिलेगा।

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अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, विकास यादव और संदीप यादव ने दलील दी कि डॉ. नूतन ठाकुर को राजनीतिक द्वेष के कारण मुकदमे में फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि उनके पति पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं और प्रदेश सरकार की नीतियों व भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उन्हें सेवा से हटाया गया। इसके बाद उन्होंने आजाद अधिकार सेना नाम से सामाजिक संगठन बनाकर सरकारी तंत्र में कथित भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों को उजागर करना शुरू किया। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट किसी की छवि खराब करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि समाचारों की सत्यता की जांच कराने के लिए सम्मानजनक भाषा में किया गया था।

वहीं अभियोजन और वादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर गलत और अपुष्ट तथ्यों के आधार पर पोस्ट किया गया, जिससे वादी की सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने डॉ. नूतन ठाकुर को अग्रिम जमानत दे दी।

बताया जाता है कि बड़ी पियरी निवासी हिन्दू युवा वाहिनी नेता और वीडीए के मानद सदस्य अम्बरीष सिंह भोला ने 9 दिसंबर 2025 को चौक थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 30 नवंबर 2025 को अमिताभ ठाकुर और डॉ. नूतन ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन पर आपराधिक मामलों में संलिप्त होने के आरोप लगाए गए। साथ ही कफ सिरप प्रकरण में बिना साक्ष्य के नाम जोड़ने का भी आरोप लगाया गया था।

इसी मामले में पहले पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को देवरिया जेल से कोर्ट में पेश किया गया था और उनका न्यायिक रिमांड बना था। बाद में उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई थी। अब इसी प्रकरण में डॉ. नूतन ठाकुर ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था, जिस पर कोर्ट ने राहत प्रदान की है।

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