
वाराणसी। घर में घुसकर मारपीट व लूटपाट करने के मामले में दो आरोपितों को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) सौम्या पाण्डेय की अदालत ने हरतीरथ पोखरा, कोतवाली निवासी हेमंत यादव उर्फ बाबू व कतुआपुरा, कोतवाली निवासी फैजान को 20-20 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, संदीप यादव व मुकेश सिंह ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार मुकिमगंज निवासी वादी श्याम कुमार जायसवाल ने आदमपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 15 जनवरी 2026 को समय रात्रि लगभग 08.30 बजे पुरानी रंजिश को लेकर हेमंत उर्फ बाबू यादव, विशाल यादव, फैजान, आशू यादव, गोलू यादव व 3-4 अन्य लोग मेरे घर में घुसकर गालीगलौज देते हुए मुझे लात-घूसो से मारने लगे । जब मैं अपने घर के सीढी से ऊपर भाग रहा था तो मुझे घसीटकर नीचे लाये और उसी समय हेमंत यादव उर्फ बाबू ने मेरे जेब में रखे हुए 2000 रुपए छीन लिये। इस दौरान जब घर की महिलाओं ने विरोध किया तो वे लोग मेरे घर की महिलाओ से भी अभद्र भाषा का प्रयोग किये तथा जाते-जाते जान से मारने की धमकी दिये एव बोले अगर पुलिस मे शिकायत करोगे तो फिर से तुम्हे मारेगे। इसी मामले में पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। अदालत में उनकी ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अदालत ने दोनों की जमानत अर्जी स्वीकार कर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया।