कमिश्नरेट वाराणसी में चौकी प्रभारियों को उनके पद से प्रत्यावर्तित/नियुक्ति के सम्बन्ध में निम्न निर्देश जारी किये गये हैं-

(a) सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त द्वारा सुनिश्चित किया जाये कि चौकियों पर नियुक्त चौकी प्रभारियों को यथासम्भव नियुक्ति तिथि से 01 वर्ष से पूर्व न हटाया जाए।
(b) ऐसे चौकियों प्रभारियों जिन्हें नियुक्ति तिथि से 06 माह से पूर्व 01 वर्ष के मध्य हटाने की आवश्यकता पड़ती है तो सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त द्वारा निम्न प्रारूप में विवरण भेजकर अपर पुलिस आयुक्त, कानून- व्यवस्था एवं मुख्यालय, कमिश्नरेट वाराणसी से अनुमोदन प्राप्त कर चौकी प्रभारी के पद से हटाना सुनिश्चित करे ।
क्र0सं चौकी प्रभारी का नीम व पीएनओ चौकी थाना चौकी प्रभारी के पद पर नियुक्ति की तिथि स्थानान्तरण किये जाने का कारण अन्य
(c) यदि किसी चौकी प्रभारी को नियुक्ति तिथि से 06 माह से पूर्व हटाना आवश्यक हो तो उक्त प्रारूप में पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।
(d) कमिश्नरेट वाराणसी के तीनों जोन के पुलिस उपायुक्त प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन उपनिरीक्षकों को चौकी प्रभारी के पद से हटाया गया है, उन्हें अगले 06 माह तक चौकी प्रभारी नियुक्त न किया जाए। विशेष परिस्थितियों में अपर पुलिस आयुक्त, कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय, कमिश्नरेट वाराणसी से अनुमोदन प्राप्त किया जाए।
(e) गम्भीर मामलों से दण्डित उपनिरीक्षकों को चौकी प्रभारी कदापि नियुक्त न किया जाए ।