magbo system

Sanjay Singhy

वाराणसी: मठ-मंदिरों पर हाउस टैक्स नहीं, तकनीकी गड़बड़ी से गए नोटिस होंगे रद्द-नगर आयुक्त

वाराणसी में मठों और मंदिरों पर हाउस टैक्स लगाए जाने की चर्चा के बीच नगर निगम ने स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी है। नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने साफ कहा है कि नगर निगम अधिनियम की धारा 175 और 177 के तहत किसी भी मठ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या अन्य धार्मिक संस्थान पर हाउस टैक्स लागू नहीं होता।

VK Finance

नगर आयुक्त ने बताया कि हाल ही में बिलिंग प्रणाली में किए गए तकनीकी बदलाव के कारण कुछ स्थानों पर त्रुटिवश टैक्स नोटिस जारी हो गए थे। इन नोटिसों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी, लेकिन नगर निगम ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल सुधार की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी संबंधित नोटिस निरस्त किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सभी राजस्व निरीक्षकों और जोनल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि बिना पूरी जांच के किसी भी धार्मिक स्थल को टैक्स बिल न दिया जाए। यदि कहीं कोई गलती सामने आती है तो उसे उसी दिन ठीक कराया जाएगा।

नगर आयुक्त ने दो टूक कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल के खिलाफ कुर्की जैसी कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वर्ष 2010 के शासनादेश के अनुसार धार्मिक और चैरिटेबल संस्थानों को जलकर और सीवर टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट पहले की तरह लागू रहेगी।

खबर को शेयर करे

Leave a Comment