magbo system

Sanjay Singhy

अवैध प्लाटिंग पर VDA की बड़ी कार्रवाई, 33 बीघा में ध्वस्तीकरण

वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) के उपाध्यक्ष के निर्देश पर जोन–1 से जोन–5 तक प्रवर्तन टीमों ने अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की। इस अभियान में कुल 33 बीघा क्षेत्रफल में ध्वस्तीकरण किया गया। प्राधिकरण क्षेत्र में 200 अवैध प्लॉट चिन्हित किए गए हैं, जिन पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी।

VK Finance

जोन–1 (वार्ड–शिवपुर):
मौजा अहरक में जामा मस्जिद के पूर्व अज्ञात व्यक्ति द्वारा लगभग 4 बीघा और मौजा जमालपुर में संजय मोटेल के पास रंजीत सिंह द्वारा लगभग 5 बीघा में बिना स्वीकृत लेआउट अवैध प्लाटिंग की जा रही थी। 15/12/2025 को उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा 27 के तहत ध्वस्तीकरण किया गया।

जोन–2 (वार्ड–सारनाथ):
मौजा उदयपुर व गोसाईपुर में सबलू सिंह (3 बीघा), सतीश सिंह (1 बीघा), तथा दिनेश पटेल, पप्पू सिंह और सतेंद्र मौर्य (3 बीघा) द्वारा कुल 7 बीघा में अवैध प्लाटिंग पर 15/12/2025 को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

जोन–3 (वार्ड–दशाश्वमेध):
मौजा गंजारी (हरपुर) में गंजरी स्टेडियम से लगभग 5 किमी आगे रामनाथ पटेल द्वारा 4 बीघा क्षेत्र में बिना लेआउट स्वीकृति अवैध प्लाटिंग पर 15/12/2025 को ध्वस्तीकरण किया गया।

जोन–4 (वार्ड–नगवां):
मौजा सगहट में राम विलास पटेल व अन्य द्वारा लगभग 7 बीघा में विकसित की जा रही अवैध प्लाटिंग पर 15/12/2025 को धारा 27 के अंतर्गत कार्रवाई हुई।

जोन–5 (वार्ड–मुगलसराय):
मौजा अलीनगर, मुगलसराय रेलवे लाइन के पास कान्हा ड्रीम सिटी द्वारा लगभग 6 बीघा में की जा रही अवैध प्लाटिंग पर 15/12/2025 को ध्वस्तीकरण किया गया।

मौके पर उपस्थित अधिकारी:
सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा, अपर सचिव डॉ. गुडाकेश शर्मा, सहायक नगर नियोजक सौरभ जोशी, जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, प्रकाश कुमार, सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियंता रोहित कुमार, आदर्श कुमार निराला, रविन्द्र प्रकाश तथा वर्तिका दूबे मौजूद रहीं।

आवश्यक सूचना (VDA की अपील):

  • भूमि क्रय से पहले लैंडयूज अवश्य जांचें, आवासीय होना अनिवार्य है।
  • पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 9 मीटर होनी चाहिए।
  • प्लॉटिंग व विक्रय केवल स्वीकृत लेआउट के बाद ही करें।
  • लेआउट जमा करने के 7 दिनों के भीतर स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

उपाध्यक्ष ने आमजन से अपील की है कि केवल VDA से स्वीकृत लेआउट वाले प्लॉट ही खरीदें और मानचित्र स्वीकृति के बिना किसी प्रकार का निर्माण न करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खबर को शेयर करे

Leave a Comment