
1. पारिवारिक विवरण भरने की व्यवस्था
2003 की वोटर लिस्ट के आधार पर माता, पिता, दादा, दादी, नाना या नानी में से किसी एक का विवरण भरकर गणना फार्म जमा किया जा सकता है।
फिलहाल फार्म के साथ कोई दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक नहीं है।
2. अनिवार्य जानकारी
केवल तीन चीजें जरूरी हैं:
- फोटो
- मोबाइल नंबर
3. माता-पिता का नाम
फार्म में माता या पिता का नाम भरना अनिवार्य है।
4. आधार और EPIC नंबर
आधार कार्ड और पहचान पत्र का EPIC नंबर देना वैकल्पिक है। यह जरूरी नहीं है।
5. दो स्थानों पर वोट होने की स्थिति
यदि किसी व्यक्ति का वोट दो जगह दर्ज है, तो केवल एक ही स्थान पर गणना फार्म जमा करें।
6. SIR फार्म न भरने का प्रभाव
मुख्य निर्वाचन आयोग के अनुसार SIR फार्म जमा नहीं करने पर वोट का अधिकार समाप्त हो सकता है।
इसका नागरिकता से कोई संबंध नहीं है।
7. नए मतदाताओं के लिए सूचना
जिनकी वोट अभी तक नहीं बनी है, वे 9 दिसंबर से फार्म 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं।
8. जन जागरूकता की अपील
अधिक से अधिक जानकारी साझा करें ताकि कोई भी योग्य मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।