
लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रियाओं पर साफ और कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि SIR फॉर्म जमा करते समय हर मतदाता केवल एक ही स्थान का फॉर्म भरे। अगर कोई व्यक्ति दो जगह फॉर्म भरता है, तो उसे नियमों के अनुसार एक साल तक की सजा का सामना करना पड़ सकता है।

रिणवा ने बताया कि वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने की पहली शर्त भारतीय नागरिकता है। इसलिए मतदाता अपने सभी विवरण सही-सही भरें। खास तौर पर नाम, माता-पिता का नाम और अन्य व्यक्तिगत जानकारी गलत न हो। गलत जानकारी मिलने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि फॉर्म की जांच में किसी तरह की लापरवाही न हो। साफ और पारदर्शी मतदाता सूची लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बुनियाद है, इसलिए सभी लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं।