लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की भागीदारी और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने अनुमति दी है कि महिलाएं अपनी सहमति से नाइट शिफ्ट में काम कर सकती हैं। समय सीमा शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक तय की गई है। यह बदलाव उन क्षेत्रों में भी लागू होगा जिन्हें अब तक खतरनाक माना जाता था और जहां रात के समय महिलाओं के काम करने पर रोक थी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा की पूरी जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी। कंपनियों को कार्यस्थल और आसपास के क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। सुरक्षित आने जाने की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। सुरक्षा गार्डों की तैनाती अनिवार्य रहेगी। इसके साथ ही महिलाओं को बिना किसी बाधा के लगातार छह घंटे तक काम करने का अधिकार दिया गया है।
मजदूरी को लेकर भी बदलाव किया गया है। नाइट शिफ्ट में काम करने पर महिलाओं को दोगुनी मजदूरी दी जाएगी। ओवरटाइम सीमा को तिमाही आधार पर 75 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे किया गया है और इसका भुगतान भी डबल वेज रेट पर होगा।
यह निर्णय महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर देगा और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा।
