बिलकिस गैंगरेप के 11 दोषियों का सरेंडर:

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देर रात दो गाड़ियों में गोधरा जेल पहुंचे; SC ने और वक्त देने की याचिका खारिज की थी
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बिलकिस बानो गैंगरेप मामले के 11 दोषियों ने रविवार (21 जनवरी) देर रात गोधरा जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस से गैंगरेप के दोषियों को समय से पहले रिहा करने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने सभी दोषियों को दो हफ्ते के भीतर यानी 21 जनवरी तक सरेंडर करने के लिए कहा था।
सरेंडर करने वाले सभी 11 दोषी दो वाहनों में सवार होकर दाहोद जिले के सिंगवाड से गोधरा उप-जेल पहुंचे। दोषियों में राधेश्याम शाह, जसवंत नई, गोविंद नई, केसर वोहनिया, बाका वोहनिया, राजू सोनी, रमेश चंदना, शैलेश भट्ट, बिपिन जोशी, प्रदीप मोधिया और मितेश भट्ट शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, सभी आरोपियों को ट्रैक किया था। सरेंडर के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है।

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