
वाराणसी विकास प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य आया कि सुभाष सिंह पुत्र स्व. राजेन्द्र सिंह एवं विनोद कुमार जैन पुत्र स्व. मोहन चन्द्र द्वारा आराजी संख्या-165, मौजा संदहा (रूस्तमपुर), वार्ड-सारनाथ में लगभग 1500 वर्ग मीटर भूमि क्षेत्रफल पर अनधिकृत प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा था तथा इस प्लॉटिंग को प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत दर्शाते हुए फर्जी प्रचार सामग्री (जिसमें बीडीए का लोगो व अप्रूवल दर्शाया गया) का प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा था। जिसके उपरांत आज दिनांक 18.06.2025 को प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री पुलकित गर्ग के निर्देश पर जोन-2 के जोनल अधिकारी श्री प्रकाश के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अनधिकृत प्लॉटिंग पर नोटिस की कार्यवाही की गयी l
साथ ही, उपरोक्त फर्जी प्लॉटिंग से संबंधित चांदमारी स्थित कार्यालय, जहाँ से इस प्रचार-प्रसार को संचालित किया जा रहा था, को जोन-1 के जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा के सहयोग से आज दिनांक 18.06.2025 को सील किया गया।