

दिनांक 16.06.2025 को उपाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-3 वार्ड- चौक के प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण के विरुद्ध सील की कार्यवाही सम्पादित की गयीl
वार्ड-चौक के अंतर्गत, रूबी रक्षा द्वारा,थाना- चौक, जिला- वाराणसी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये 700 स्कवायरफिट में (G+3) निर्मित भूतल पर भवन का निर्माण कर पीलर खड़े करते हुए सरियों एवं सटरिंग का कार्य किये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा 27,28(1) व 28(2) के अन्तर्गत सील की कार्यवाही की गयी तथा सम्बन्धित थाने की अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया।
मौके पर जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति,अवर अभियंता रविन्द्र प्रकाश प्रवर्तन टीम उपस्थित रही l
( उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।)