उपाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-1, वार्ड-सिकरौल के अंतर्गत में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी

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वाराणसी।वार्ड-सिकरौल, मौजा-अटेसुआ में अज्ञात द्वारा बिना लेआउट स्वीकृत कराए लगभग 130mx140m के क्षेत्रफल में अवैध प्लाटिंग किये जाने पर उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तगर्त पूर्व में नोटिस की कार्यवाही की गयी थी परन्तु प्लाटिंगकर्ता द्वारा ले-आउट शमन मानचित्र दाखिल नहीं किया गया l अतः आज दिनांक 26/05/2025 को अवैध प्लोत्तिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी l

मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा एवं अवर अभियंता रोहित कुमार तथा प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।

(उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।)

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Shiv murti
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