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दहेज हत्या के मामले में पति पत्नी बेटा को सजा

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गाजीपुर

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गाजीपुर। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर *दहेज हत्या के मुकदमें के 03 नफर अभियुक्तगण को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड की मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा। ’
 दिनांक 06.03.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 384/2020 धारा 498A,304B भादवि व ¾ डीपी एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्तगण अशोक राजभर उर्फ दीपू राजभर पुत्र गणेश राजभर, गणेश राजभर पुत्र महेश राजभर, सविता राजभर पत्नी गणेश राजभर निवसीगण महेशपुर थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 304B/34 भादवि में 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास , धारा 498A/34 भादवि में 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास व 05-05 हजार/- रु0 अर्थदण्ड व धारा ¾ डीपी एक्ट में 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास व 05-05 हजार /- रु0 अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया ।

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