


वाराणसी विकास प्राधिकरण में उ.प्र. जनहित गारंटी अधिनियम-2011 के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों और प्रथम अपीलों के समुचित क्रियान्वयन को लेकर शुक्रवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक वाराणसी विकास प्राधिकरण सभागार में संपन्न हुआ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राधिकरण के सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने की, जबकि अपर सचिव परमानंद यादव ने प्रशिक्षण के संचालन में सहयोग किया। इस दौरान श्रीमती प्रज्ञा सिंह, नोडल अधिकारी/निरीक्षक, राजकीय कार्यालय (प्रशासनिक सुधार विभाग) वाराणसी मण्डल, वाराणसी ने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने जनहित गारंटी अधिनियम-2011 के तहत प्रक्रियाओं, पारदर्शिता और सुचारू क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश साझा किए।
प्रशिक्षण में वाराणसी विकास प्राधिकरण के पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी, संबंधित पटल सहायक, जोनल, जेई, कर्मचारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान आवेदनों के समयान्तर्गत निस्तारण एवं प्रक्रिया को और प्रभावी बनाये जाने के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गई ।
सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने कहा कि यह प्रशिक्षण अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने में सहायक होगा, जिससे आमजन की समस्याओं का तेजी से समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी और कर्मचारी उक्त अधिनियम के तहत आने वाले प्रकरणों को गंभीरता से लें और आवेदनों के समयबद्ध निस्तारण को प्राथमिकता दें।
अपर सचिव परमानंद यादव ने प्रशिक्षण को उपयोगी बताते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता को और विकसित करते हैं। उन्होंने अधिनियम की बारीकियों को समझने और उसके अनुसार कार्य करने पर जोर दिया।
प्रशिक्षण में अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित
प्रशिक्षण के दौरान यह भी निर्देश दिया गया कि प्राधिकरण में तैनात सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी इस तरह के प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से भाग लें, ताकि जनहित गारंटी अधिनियम-2011 के अनुरूप कार्यों का संचालन सुचारू रूप से हो सके। कार्यक्रम के अंत में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने उक्तअधिनियम के प्रावधानों को सही ढंग से लागू करने का संकल्प लिया।