दिनांक 04 फरवरी 2025 को उपाध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में अपर सचिव डॉ० गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-02, वार्ड-सारनाथ का स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि वार्ड-सारनाथ, बरईपुर, सारंगनाथ मंदिर के समीप विरेन्द्र बहादुर सिंह व अन्य व्यक्तियों द्वारा बिना ले-आउट स्वीकृत कराए लगभग 1200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी।
उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत उक्त अनधिकृत प्लाटिंग के विरुद्ध नोटिस जारी करने की कार्यवाही की गई। यह कार्यवाही नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के तहत कानूनी रूप से आवश्यक मानी जाती है, ताकि अनियंत्रित एवं अवैध निर्माण को रोका जा सके।
इस निरीक्षण के दौरान अवर अभियंता वर्तिका दुबे मौके पर उपस्थित रहीं। निरीक्षण के पश्चात उपाध्यक्ष महोदय ने आम नागरिकों से अपील की कि वे वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मानचित्र स्वीकृत कराएं।
इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति बिना स्वीकृति के प्लाटिंग करता है या निर्माण कार्य प्रारंभ करता है, तो उसके विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य अवैध निर्माण गतिविधियों को नियंत्रित करना और सुव्यवस्थित नगरीय विकास को बढ़ावा देना है।