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मां की देखभाल न करने पर भरण पोषण के लिए नगद भुगतान का आदेश

राजातालाब।तहसील राजातालाब के भरण पोषण अधिकरण के अध्यक्ष तथा उप जिला अधिकारी राजातालाब ने कोर्री गांव की निवासी शांति पत्नी उमाशंकर सिंह के भरण पोषण व जीविकोपार्जन के लिए उनके दो बेटों द्वारा तीन तीन हजार प्रतिमाह नगद दिए जाने का आदेश दिया गया है। भरण पोषण अधिकरण के अध्यक्ष तथा उप जिलाधिकारी राजा तालाब ने शांति देवी की ओर से दाखिल वाद में भरण पोषण कल्याण अधिनियम के तहत यह फैसला सुनाया है। इस बात की जानकारी देते हुए भरण पोषण अधिकारी विनोद कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि अधिकरण ने मां की संपत्ति पर कब्जा किए जाने से रोक दिया गया है।भरण पोषण अधिकरण के अध्यक्ष के द्वारा शांति देवी के दोनों बेटों के द्वारा प्रतिमाह तीन तीन हजार रुपये 5 तारीख तक देने का निर्देश दिया गया है।समय से पैसा ना देने पर उन्हें 10% ब्याज भी देना पड़ेगा। इस आदेश के आने के बाद राजा तालाब तहसील में अधिवक्ताओं और वादकारियों के बीच खूब चर्चा रही।

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