उपाध्यक्ष म द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में जोन-1 वार्ड-सिकरौल / शिवपुर के तरना क्षेत्र मे यमुना नगर कालोनी एवं अन्य का स्थल निरीक्षण किया गया जिसके अंतर्गत 01 अवैध निर्माण के विरुद्ध सील व अन्य 02 के विरुद्ध नोटिस की कार्यवाही की गयी।
वार्ड-शिवपुर,यमुना नगर कालोनी, तरना के अन्तर्गत आदित्य सिंह द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए में लगभग 30’x70′ में जी+1 तल पर छत डालकर द्वितीय तल पर कॉलम का निर्माण कर शटरिंग का कार्य किया जा रहा था जिसके विरूद्ध पूर्व में उ०प्र० नगर नियोजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27, 28 एवं 28 (11) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी , परन्तु निर्माणकर्ता द्वारा स्थल पर चोरी छिपे निर्माणकार्य कराया जा रहा था जिसे सील किया गया l
वार्ड-शिवपुर, यमुना नगर कालोनी, तरना के अंतर्गत दिनेश सिंह द्वारा लगभग 223.87 वर्गमीटर में जी+1 तल के निर्माण पर फिनिशिंग का कार्य चल रहा था परन्तु स्थल पर निर्माण कार्य ऑनलाईन स्वीकृत नक्शे से विचलन होने के कारण निर्माण कार्य को रोकते हुए उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी l
वार्ड-शिवपुर, यमुना नगर कालोनी, तरना के अंतर्गत अजय मिश्रा द्वारा लगभग 253.34 वर्गमीटर में जी+1 तल पर छत की शटरिंग का कार्य किया जा रहा था। परन्तु स्थल पर निर्माण कार्य ऑनलाईन स्वीकृत नक्शे से विचलन होने के कारण निर्माण कार्य को रोकते हुए उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की सुसंगत धारा-27 के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी l
मौके पर जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा अवर अभियंता प्रिया अग्रहरी उपस्थित रही।
(उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।)