दिनांक 10/01/2024 को वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के निर्देश पर जोन-4 की प्रवर्तन टीम ने थाना रोहनिया क्षेत्र के कुरहुआ में 10 बीघे में की गई अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के तहत की गई।
मनोज सिंह व अन्य व्यक्तियों द्वारा बिना ले-आउट स्वीकृति के किए गए इस अवैध निर्माण को प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल के सहयोग से हटाया गया। मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता आदर्श निराला, प्रवर्तन दल के सभी सुपरवाइजर और पुलिस बल उपस्थित रहे।
उपाध्यक्ष ने आम जनता से अपील की है कि केवल वाराणसी विकास प्राधिकरण से स्वीकृत ले-आउट वाले प्लॉट ही खरीदें और मानचित्र स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।