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RTGS-NEFT करने पर बेनिफिशियरी का नाम वेरिफाई कर सकेंगे:

गलत खाते में फंड ट्रांसफर पर लगेगी रोक, RBI के नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे
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अब आप रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (RTGS) और नेशनल इलेट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) के जरिए ट्रांजैक्शन करने से पहले रिसीवर यानि बेनिफिशियरी अकाउंट होल्डर के नाम को वेरिफाई कर सकेंगे।
रिजर्व बैंक ने आज (30 दिसंबर) RTGS और NEFT से फंड ट्रांसफर करने के लिए बेनिफिशियरी अकाउंट नेम लुक-अप फैसिलिटी शुरू करने की घोषणा की है। नए नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे।

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गलत खाते में फंड ट्रांसफर पर लगेगी रोक

आरबीआई का कहना है कि कई बार बैंक कस्टमर्स RTGS और NEFT के जरिए ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने के दौरान गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन अब नेम लुकअप फैसिलिटी से जल्द ही बैंक कस्टमर्स की ओर से की जाने वाली ऐसी गलतियां कम हो जाएंगी साथ ही फ्रॉड पर भी लगाम लगाया जा सकेगा।

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