वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) के उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार, दिनांक 19 दिसंबर 2024 को जोन-4 की प्रवर्तन टीम ने 12 बीघा में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की।
वार्ड नगवां, थाना रोहनिया के अंतर्गत सदलपुर, मौजा-मिसिरपुर में लगभग 5 बीघा भूमि पर अज्ञात द्वारा बिना ले-आउट स्वीकृति के प्लाटिंग की गई थी। इसके अतिरिक्त मौजा-मीरापुर में नागेंद्र सिंह व अन्य द्वारा लगभग 7 बीघा भूमि में अवैध प्लाटिंग की गई थी। इस प्रकार कुल 12 बीघा भूमि को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत ध्वस्त किया गया।
कार्यवाही के दौरान जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी, अवर अभियंता आर.के. सिंह, आदर्श कुमार निराला, प्रवर्तन दल के सभी सुपरवाइजर और पुलिस बल मौजूद रहे।
प्राधिकरण की अपील:
वाराणसी विकास प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि केवल प्राधिकरण से स्वीकृत ले-आउट वाले प्लॉट ही खरीदें और मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किसी भी निर्माण कार्य से बचें। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।