उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली बिल बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 की घोषणा की है। यह योजना 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक तीन चरणों में लागू होगी। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को बकाया बिलों पर छूट प्रदान करना और बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति मजबूत करना है।
योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया
- उपभोक्ताओं को उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन की वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण के समय 30 सितंबर 2024 तक के मूल बकाए का 30% भुगतान अनिवार्य है।
- बकाए पर लगने वाले अधिभार (सरचार्ज) में छूट दी जाएगी।
- घरेलू उपभोक्ता एकमुश्त भुगतान या किश्तों में भुगतान के विकल्प चुन सकते हैं।
चरण और छूट का विवरण
पहला चरण (15 दिसंबर से 31 दिसंबर 2024)
- 1 किलोवाट भार तक:
₹5,000 तक के बकाए पर शत-प्रतिशत अधिभार छूट।
₹5,000 से अधिक बकाए पर एकमुश्त भुगतान पर 70% और किश्तों में 60% छूट। - 1 किलोवाट से अधिक भार:
एकमुश्त भुगतान पर 60% और किश्तों में 50% छूट।
दूसरा चरण (1 जनवरी से 15 जनवरी 2025)
- ₹5,000 तक के बकाए पर 80% (एकमुश्त) और 65% (किश्तों) छूट।
- अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को 50% (एकमुश्त) और 40% (किश्तों) छूट।
तीसरा चरण (16 जनवरी से 31 जनवरी 2025)
- ₹5,000 तक के बकाए पर 70% (एकमुश्त) और 55% (किश्तों) छूट।
- अधिक भार पर 40% (एकमुश्त) और 30% (किश्तों) छूट।
योजना का उद्देश्य
ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने योजना की घोषणा करते हुए कहा कि यह उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देने और लंबित बिजली बिलों का निपटारा सुनिश्चित करने का प्रयास है। साथ ही, इससे बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति भी मजबूत होगी।