प्रयागराज
फर्जी विद्युत कनेक्शन व सीलिंग प्रमाणपत्र देकर धन उगाही को लेकर याचिका,
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधीक्षण अभियंता पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम,फाटहा, मिर्जापुर को दिया आदेश,
आरोपी कार्यालय सहायक विनोद कुमार सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच दो माह में पूरी करने का दिया आदेश,
निलंबन भत्ते का बकाया सहित नियमित भुगतान करने का दिया निर्देश,
कोर्ट ने साफ कहा है कि यदि दो माह में जांच पूरी नहीं होती है,
तो याची कार्यालय सहायक निलंबन रद्ध करने के लिए हाईकोर्ट दुबारा आ सकता है,
अधिशासी अभियंता कार्यालय में तैनात है आरोपी कार्यालय सहायक विनोद कुमार सिंह,
जस्टिस जे जे मुनीर की सिंगल बेंच ने दिया आदेश,
याची के खिलाफ फर्जी कनेक्शन व फर्जी मीटर सीलिंग प्रमाणपत्र देकर धन उगाही के आरोप की प्रारंभिक जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई,
जिसने आरोप की पुष्टि की और याची को निलंबित कर दिया गया,
कोर्ट ने कहा आरोप गंभीर है,साबित होने पर बड़ा दंड मिल सकता है,
आरोप की विश्वसनीयता जांच से तय होगी,
इसलिए अधीक्षण अभियंता दो माह में जांच पूरी करे।