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प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर होगी कार्रवाई

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उत्तर प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले रेस्टोरेंट और ढाबा संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक में कई निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें खाने-पीने की वस्तुओं जैसे जूस, दाल, और रोटी में मानव अपशिष्ट मिलाने की घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। मुख्यमंत्री ने इन घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए कड़े कदम उठाने का फैसला किया है।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में स्पष्ट किया कि ऐसे अपराधों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। सभी खान-पान प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जाएगा ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। इसके साथ ही रेस्टोरेंट और ढाबों के मालिकों और संचालकों को अपने कर्मचारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी।

शेफ और वेटरों के लिए मास्क और ग्लव्स अनिवार्य

खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि सभी शेफ और वेटरों को मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि खाद्य पदार्थ तैयार करते समय कोई बाहरी दूषित सामग्री खाने में न मिल सके। साथ ही, कर्मचारियों को अपनी व्यक्तिगत सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा ताकि ग्राहकों को स्वस्थ और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराया जा सके।

खान-पान के प्रतिष्ठानों के लिए सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य

खान-पान के केंद्रों में निगरानी को और अधिक सख्त बनाने के लिए सभी प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया जाएगा। इन कैमरों का उपयोग प्रतिष्ठानों में स्वच्छता बनाए रखने और ग्राहकों की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। संचालकों को इन कैमरों की फीड को सुरक्षित रखना होगा और आवश्यकता पड़ने पर प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा। यदि किसी प्रतिष्ठान में अपशिष्ट या गंदगी मिलाई जाती है तो संचालक और मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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साफ-सफाई और कर्मचारियों की भूमिका

रेस्टोरेंट और ढाबों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ-सफाई की निगरानी के लिए नए मानक तय करने के निर्देश दिए हैं। खाना बनाते समय कर्मचारियों को पूरी सुरक्षा के साथ काम करना होगा, जिसमें साफ मास्क, ग्लव्स और अन्य सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना आवश्यक होगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खाद्य पदार्थ किसी भी प्रकार की गंदगी या मिलावट से मुक्त हों, ताकि आम जनता के स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो।

खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। इन नियमों के तहत खान-पान के प्रतिष्ठानों में संचालकों, प्रोपराइटरों, और प्रबंधकों के नाम और पते को प्रमुखता से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा, ताकि प्रशासन और जनता उन पर निगरानी रख सके। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह के अपराधों में शामिल पाए जाने पर दोषियों को कठोर दंड दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाद्य पदार्थों से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा और जो भी इन नियमों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

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