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फर्जी तरीके से टाउनशिप की जमीन दूसरे के नाम करने पर कानूनगो महेंद्र सिंह को बर्खास्त कर दिया गया

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राजातालाब तहसील में 2022 में हुए एक मामले में फर्जी तरीके से टाउनशिप की जमीन दूसरे के नाम करने पर कानूनगो महेंद्र सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई डीएम एस राजलिंगम ने शासन की संस्तुति के बाद की।

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मामले की शुरुआत 2005 में हुई जब यूनिटेक ने राजातालाब के दाउदपुर में टाउनशिप योजना के लिए जमीन खरीदनी शुरू की थी। परंतु, कुछ कारणों से मुख्य सचिव ने इन जमीनों की नीलामी का आदेश दिया। इस दौरान कानूनगो महेंद्र सिंह ने जालसाजी करते हुए एक प्लाट को बलिया के व्यक्ति के नाम कर दिया।

2022 में कमलदेव सिंह यादव ने गाजियाबाद से फर्जी पावर ऑफ अटार्नी बनवाकर यूनिटेक के आराजी नंबर 81 के लिए सीमांकन का प्रार्थना पत्र दिया। इस पर कानूनगो ने फील्ड बुक तैयार की और फर्जी नोटिस की कार्रवाई के बाद एसडीएम न्यायालय ने पत्रावली सुरक्षित रख ली। नए एसडीएम शैलेन्द्र ने फील्ड बुक को सत्यापित कर जमीन के एक हिस्से में कमलनाथ का नाम दर्ज कर लिया।

जांच में कानूनगो महेंद्र सिंह, पेशकार हेमंत कुमार संत, और लेखपाल लक्ष्मण गिरी की संलिप्तता पाई गई, जिसके बाद सभी को निलंबित कर बर्खास्त करने की सिफारिश की गई थी। दस्तावेज से कमलदेव का नाम हटा दिया गया और आदेश देने वाले एसडीएम पर भी विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की गई।

इस कार्रवाई से तहसील के कर्मियों में हड़कंप मच गया है।

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