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स्कूल के 100 मीटर के दायरे में न हो नशे की दुकान

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अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक

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स्कूल के 100 मीटर के दायरे में न हो नशे की दुकान

नशा, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल भिक्षाटन, बाल यौन शोषण जैसी कुप्रथाओं को खत्म किया जाये: अध्यक्ष

2025 तक बाल विवाह खत्म करना होगा: अध्यक्ष बाल अधिकार संरक्षण आयोग

वाराणसी। अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग डॉ देवेन्द्र शर्मा की अध्यक्षता में वाराणसी मंडल की समीक्षा बैठक आयोजित हुई जिसमें उन्होंने सभी से बच्चों के मुद्दे पर सम्वेदनशील होने की अपेक्षा की। उन्होंने समाज में फैली कुप्रथाओं नशा, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल भिक्षाटन, बाल यौन शोषण जैसे मुद्दों पर लगातार कार्य करने की जरूरत बताया।

स्कूल के 100 मीटर के दायरे में न हो नशे की दुकान

आयोग के अध्यक्ष डा. देवेंद्र शर्मा ने कहा कि पूर्व में जारी गाइड लाइन के अनुसार विद्यालय के 100 मीटर के दायरे में पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि की कोई दुकानें नहीं होनी चाहिए। इस दिशा में सख्ती से कार्यवाही की जाय। उन्होंने नशे से मुक्त रखने के लिए तत्काल प्रहरी क्लब की स्थापना कर पूर्व में इसके लिए जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये।

डा. शर्मा ने बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के माध्यम से जागरूक किया जाए। पूर्व में जारी गाइड लाइन के अनुसार सार्थक प्रयास कर बाल विवाह को हर हालत में समाज से खत्म किया जाय। उन्होंने जिला, ब्लॉक, ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण समिति की नियमित बैठकें कराये जाने के निर्देश दिये।

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डा. शर्मा ने बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के माध्यम से जागरूक किया जाए। पूर्व में जारी गाइड लाइन के अनुसार सार्थक प्रयास कर बाल विवाह को हर हालत में समाज से खत्म किया जाय। 2025 तक बाल विवाह को खत्म करना है।

बच्चों को साइबर क्राइम तथा मोबाइल की लत से दूर रखने हेतु कार्यशाला आयोजित करने को निर्देशित किया। उन्होंने इस बार दीपावली पर पोस्टर के माध्यम से हमारा संकल्प होगा कि “एक युद्ध नशे के विरुद्ध” देश को नशामुक्त बनाना है। उन्होंने मन्दिर-मठों के पास तिलक लगाने वाले बच्चों को चेक करते हुए उनको शिक्षा की तरफ मोड़ने तथा उनके बारे में भी व्यक्तिगत जानकारियां हासिल की जाये।

उन्होंने कहा कि 21 वर्ष से कम आयुवर्ग वालों को शराब विक्रय न की जाये। बाल तस्करी पर हर हाल में रोक लगाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि बच्चों को नशे की लत से दूर रखने के लिए सभी मेडिकल स्टोर्स के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों को एच-1 मॉडल की दवाइयां किसी भी दशा में नहीं दी जायेगी तथा सभी मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी भी लगवाया जाये।

बैठक में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य अशोक यादव, मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी हिमांशु नागपाल,वाराणसी से अपर जिलाधिकारी प्रशासन , मुख्य विकास अधिकारी चंदौली, जौनपुर, जनपद वाराणसी से पुलिस उपायुक्त यातायात ,पुलिस उपायुक्त अपराध ,अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध ,पुलिस अधीक्षक गाजीपुर ,जौनपुर ,चंदौली , मंडल के सभी जिलों के मुख्य चिक्तिसा अधिकारी,जिला प्रोबेशन अधिकारी,अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, अधिकारी,जिला कार्यक्रम अधिकारी समाज कल्याण अधिकारी ,बेसिक शिक्षा अधिकारी,जिला विद्यालय निरीक्षक,जिला पंचायत राज अधिकारी ,दिव्यांग जन सशक्ति करण अधिकारी,आबकारी अधिकारी ,सहायक श्रमायुक्त,क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी,युवा कल्याण अधिकारी,संरक्षण अधिकारी ,जिला बाल संरक्षण इकाई,एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने तथा विशेष किशोर पुलिस इकाई के अधिकारी उपस्थित रहे तथा उनके द्वारा बाल संरक्षण से जुडे कार्यों की समीक्षा की गई।

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