वाराणसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चौदहवां) देवकांत शुक्ला की अदालत ने भेलूपुर थाने के छेड़खानी, लूट व जानलेवा हमले के मामले में दो आरोपियों को कोर्ट से राहत मिल गयी। फरीदपुरा, सोनारपुर थाना भेलूपुर निवासी पीयूष कुमार व दीपक चन्द्र उर्फ मोनू को एक-एक लाख रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह, राहुल राज, प्रमोद मौर्य व विकास चौहान ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा सन्नी प्रजापति ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। आरोप था कि 4 अप्रैल 2024 की मध्य रात्रि करीब 12:00 बजे राहुल निषाद उर्फ लक्की, अमन, बसंत उर्फ बाबू, आकाश, सूरज, नन्दलाल आकाश उर्फ गद्दार व गणेश दीपक व दीपक, दिनेश, मंगल व सौम्या व राहुल कांत समस्त निवासीगण फरीदपुरा, सोनारपुरा निवासी एक मत होकर जान से मारने की नियत से वादी के पिता की चाय कीं दुकान पर लाठी, हाकी राड व धारदार हथियारों से जैस होकर आए और दुकान पर तोड़ फोड़ करने लगे तथा दुकान से दस हजार रुपये की लूट करते हुए जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। इतना ही नहीं वादी के भाई मनीष को सिर में गंभीर घोटे आई है जिससे उसका भाई बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, जिसको आनन- फानन में स्वामी विवेकानन्द अस्पताल में उपचार हेतु लज जाया गया इतना ही नहीं पुरुषों के पीछे महिलाएँ भी झगड़े में शामिल थी, जिनमें पिंकी, मीना, ममता व गुड़िया थी। घर में दादी की माँ को अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए उक्त विपक्षीगण द्वारा छेड़खानी भी की गयी। आरोप है कि ये लोग अभ्यसत एवं अपराधिक प्रवृत्ति के लोग है, ये लोग अनुसूचित जाति के लोग है अपनी जातिगत आरक्षण का लाभ पाने के उद्देश्य से सदैव वादी व पारिवारीजन के साथ झगड़ा झंझट करने को आमादा रहते हैं, जिससे उसका पूरा परिवार बयभीत है। आरोप है कि पिंकी ने उसकी फ्रिज को तोड़ा तथा विक्की, भाबू उर्फ बसंत ने टोटी रिक्शा का शीशा तोड़ दिया तथा दीपक व पीयूष मेरे पिता जी के दुकान में रखे गल्ले से 10000 रु० नगद लूट लिया है। गल्ले में रखा काले रंग का बैग जिसमें मेरे पिता जी का आधार कार्ड तथा वोटर कार्ड तथा दस हजार रुपये नकद थी जिसको पीयूष व दीपक लूट ले गये। मारपीट में मेरे भाई विकाश, मनीष, राजू, किशन, रेनू को चोटें आयी है।