लोकसभा सचिवालय का सर्कुलर- निलंबित सांसदों को चैंबर, लॉबी और गैलरी में एंट्री नहीं~~~
संसद के शीतकालीन सत्र का बुधवार (20 दिसंबर) को 13वां दिन है। संसद सुरक्षा चूक मामले और सांसदों के निलंबन पर विपक्ष का हंगामा आज भी जारी रह सकता है।
विपक्ष 13 दिसंबर को संसद में घुसपैठ पर गृहमंत्री के बयान की मांग कर रहा है। हंगामे के कारण 19 दिसंबर तक विपक्ष के 141 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। इनमें 107 लोकसभा और 34 राज्यसभा के हैं।
मंगलवार देर रात लोकसभा सचिवालय ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें निलंबित सांसदों के पार्लियामेंट चैंबर, लॉबी और गैलरी में एंट्री बैन कर दी गई है।
सर्कुलर के मुताबिक क्या-क्या नहीं कर सकेंगे निलंबित सांसद
1) चैंबर, लॉबी और गैलरी में एंट्री नहीं। उन संसदीय समितियों की बैठकों से भी निलंबित हैं, जिसके वे सदस्य हैं। इसके अलावा वे समितियों के चुनावों में वोटिंग भी नहीं कर सकते। उनके नाम पर लिस्ट ऑफ बिजनेस में कोई आइटम नहीं रखा गया है। सस्पेंशन पीरियड में सांसदों का दिया कोई भी नोटिस स्वीकार्य नहीं है।
2) अगर पूरे सत्र के लिए निलंबित होते हैं तो सस्पेंशन पीरियड के लिए डेली अलाउंसेस के हकदार नहीं, क्योंकि संसद सदस्य के वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 की धारा 2 (डी) के तहत ड्यूटी की जगह पर निलंबित सांसद का रहना, ड्यूटी पर होना नहीं माना जा सकता है।
संसद के दोनों सत्रों में आज क्या-क्या होगा
- संसद से सस्पेंड हुए सांसदों में सबसे ज्यादा 57 कांग्रेस के हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने आज मीटिंग बुलाई है। निलंबन के बाद सदन में विपक्ष की संख्या एक-तिहाई रह गई है। आज की कार्यवाही में लोकसभा में 102 और राज्यसभा में 94 सांसद भाग लेंगे।
- गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा में आज 3 नए क्रिमिनल बिलों पर दोपहर 2:30 बजे जवाब दे सकते हैं। केंद्र सरकार ने IPC, CrPC और एविडेंस एक्ट की जगह तीन नए बिलों को संसद में विचार के लिए रखा है।
- गृह मंत्री के जवाब के बाद तीनों बिल पर वोटिंग होगी। इसके बाद इन बिलों को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। वहां से पास होने के बाद बिलों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के साइन होते ही ये 3 बिल कानून बन जाएंगे।