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लोकसभा से तीनों क्रिमिनल बिल वापस

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शाह ने नए विधेयक पेश किए; सरकार ने आतंकवाद की परिभाषा बदली, फेक करेंसी भी इसमें शामिल
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संसद के शीतकालीन सत्र का आज (12 दिसंबर) सातवां दिन है। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार (12 दिसंबर) को तीनों क्रिमिनल बिल को वापस ले लिया। इनकी जगह तीन नए क्रिमिनल बिल लोकसभा में पेश किए। शाह ने कहा कि संसदीय पैनल ने विधेयकों में सुधार की सिफारिश की थी। सरकार ने आधिकारिक संशोधन लाने के बजाय बदलावों को शामिल करते हुए नए विधेयक लाने का फैसला किया।
शाह ने बताया कि विधेयकों पर गुरुवार 14 दिसंबर को होगी और शुक्रवार 15 दिसंब को वोटिंग होगी। शाह ने बताया कि मुख्य रूप से 5 खंडों में बदलाव किया गया है। ज्यादातर सुधार व्याकरण और भाषा से जुड़े हैं। स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा कि तीनों विधेयकों पर चर्चा के लिए कुल 12 घंटे दिए गए हैं।

CEC की नियुक्ति से जुड़ा बिल राज्यसभा में पेश
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों (ECs) से नियुक्ति से जुड़ा बिल राज्यसभा में पेश कर दिया गया। कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने यह बिल पेश किया। यह बिल चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कामकाज का संचालन) अधिनियम, 1991 की जगह आया है।
इससे पहले, बिल इस साल 10 अगस्त को राज्यसभा में पेश किया गया था। तब यह सामने आया था कि ECs की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री वाला पैनल करेगा।
पैनल में चीफ जस्टिस की जगह कैबिनेट मंत्री को लाने पर जमकर विवाद हुआ था। हालांकि विपक्ष, पूर्व चुनाव आयुक्तों के विरोध को देखते हुए सरकार इस बिल में बदलाव कर सकती है। फिलहाल, इस पर बहस जारी है।

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