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ग्रामप्रधान पत्नी के काम में दखल नहीं दे सकेंगे प्रधानपति:

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हाईकोर्ट ने दिए बड़े फैसले
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गांव सभा के कार्य में प्रधानपतियों के हस्तक्षेप पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को सर्कुलर जारी कर कहा कि भविष्य में नामांकन के समय प्रत्याशी से हलफनामा लिया जाए कि महिला ग्राम प्रधान के काम में प्रधानपति या अन्य किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। कोर्ट ने प्रमुख सचिव पंचायत राज को भी यह आदेश सभी ग्राम प्रधानों को प्रेषित करने का निर्देश दिया है।
याचिका दायर करने के लिए गांव सभा द्वारा अधिकृत करने के प्रस्ताव के बिना महिला ग्राम प्रधान के मार्फत प्रधानपति के हलफनामे से दाखिल गांव सभा की याचिका 10 हजार रुपए हर्जाना लगाते हुए खारिज कर दी है और कहा है कि प्रधान व प्रधानपति दोनों पांच पांच हजार रुपए का डिमांड ड्राफ्ट दो हफ्ते में महानिबंधक कार्यालय में जमा करेंगे।
गांव सभा के काम में प्रधानपतियों के हस्तक्षेप को लेकर है। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग सर्कुलर जारी कर भविष्य में नामांकन के समय प्रत्याशी से हलफनामा ले कि महिला ग्राम प्रधान के कार्य में प्रधानपति या अन्य किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा।

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