magbo system

आदमपुर में पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत फर्जी मुकदमा लिखाये जाने के सम्बन्ध में वादिनी के विरूद्ध पंजीकृत हुआ मुकदमा

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी महोदय के निर्देश पर संयुक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध महोदय द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस उपायुक्त जोन काशी महोदय व अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध कमिश्नरेट वाराणसी महोदय के पर्यवेक्षण व सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली के नेतृत्व में थाना आदमपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-106/23 धारा 376डी/452/342/506/504 भादंसं व 5जी/6 पाक्सो एक्ट की विवेचना उ0नि0 सूरज तिवारी द्वारा सम्पादित की गयी ।
दौरान विवेचना वादिनी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआरपीसी मे बताया कि मेरी बेटी के साथ कोई भी घटना नही हुई है तथा बयान पीडिता उम्र करीब 16 वर्ष द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआरपीसी मे बताया गया कि मेरे साथ किसी के द्वारा कोई दुष्कर्म नही किया गया है तथा पीडिता द्वारा बयान अन्तर्गत धारा 164 सीआरपीसी मे बताया गया कि मेरी मम्मी ने यह मुकदमा दूसरे के बहकावे मे आकर लिखवाया है । मेरे साथ कोई घटना नही हुई है । वादिनी मुकदमा का यह कृत्य पाक्सो एक्ट की धारा 22 के अन्तर्गत अपराध का होना पाया गया । तत्पश्चात थाना आदमपुर पर मु0अ0सं0 126/23 धारा 22 पाक्सो एक्ट बनाम मुकदमा वादिनी पंजीकृत किया गया । जिसकी विवेचना उ0नि0 नीरज कुमार थाना आदमपुर कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा की जा रही है ।

खबर को शेयर करे