अब UPI से ₹5 लाख तक कर सकेंगे पेमेंट:

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ये शैक्षणिक संस्थानों-हॉस्पिटल के लिए, ₹1 लाख तक ऑटो पेमेंट के लिए OTP जरूरी नहीं
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रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक के बाद सरकार ने आज यानी 8 दिसंबर को UPI से पेमेंट की लिमिट को ₹1 लाख/दिन से बढ़ाकर ₹5 लाख/दिन कर दिया है। फिलहाल ये सुविधा हॉस्पिटल्स और शैक्षणिक संस्थानों में UPI से पेमेंट करने पर मिलेगी।
NPCI की वेबसाइट के मुताबिक अभी नॉर्मल UPI पेमेंट की लिमिट ₹1 लाख है। जबकि कैपिटल मार्केट, कलेक्शन, इंश्योरेंस और फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस की लिमिट दो लाख रुपए है।
इसके अलावा सरकार ने ₹1 लाख तक के ऑटो-डेबिट वाले UPI पेमेंट पर एक्स्ट्रा फैक्टर ऑथेंटिकेशन (AFA) की छूट दी है। अभी तक ₹15000 से ज्यादा के ऑटो डेबिट पेमेंट के लिए एक्स्ट्रा फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत होती थी।

IPO सब्सक्रिप्शन के लिए UPI लिमिट ₹5 लाख

दो साल पहले RBI ने IPO सब्सक्रिप्शन और रिटेल डायरेक्ट स्कीम के लिए UPI पेमेंट की लिमिट बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया था। अब इस लिमिट को हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पेमेंट करने के लिए बढ़ाया गया है।
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 3 और फैसले लिए हैं

१- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कमेटी ने लगातार 5वीं बार ब्याज दरों बदलाव नहीं किया है। RBI ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है।
२-RBI ने भारत में फाइनेंशियल सेक्टर के लिए डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी बढ़ाने के लिए क्लाउड फैसिलिटी स्थापित करने पर काम कर रहा है।
३-RBI ने लोन प्रोडक्ट के वेब एग्रीगेशन के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने और एक फिनटेक डिपॉजिटरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। इससे डिजिटल लोन देने में अधिक पारदर्शिता आएगी।

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