वाराणसी। आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने तथा आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना अंतर्गत जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की बैठक जिलाधिकारी के अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई।
बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के संबंध उद्योग विभाग के द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया।
इस योजना अंतर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश के 21 से 40 वर्ष के आवेदक जो किसी भी प्रशिक्षण योजना अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हैं, पात्र होंगे। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठवीं उत्तीर्ण होगी। योजना अंतर्गत ₹ 05 लाख तक की परियोजना पर 10% मार्जिन मनी एवं ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा ।जनपद वाराणसी के आवेदकों को 10% अंशदान जमा करना होगा। ब्याज उपादान त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा। 6 महीने की ऋण स्थगन अवधि रहेगी। 4 वर्ष की समय सीमा के अंतर्गत ऋण चुकता करने वाले लाभार्थी द्वितीय चरण के ऋण हेतु पात्र होंगे ,जिसके अंतर्गत अधिकतम 7.50 लाख रुपए की परियोजना पर 50% ब्याज उपादान 3 वर्षों के लिए देय होगा।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी संबंधित विभागों को संभावित लाभार्थियों का डेटाबेस तैयार करने एवं निर्धारित लक्ष्य के संबंध में कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। उपायुक्त उद्योग को निर्देशित किया गया कि माननीय जनप्रतिनिधियों एवं संबंधित विभागों के साथ पृथक कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए। बैंकों को एसएलबीसी के द्वारा निर्धारित लक्ष्य के संबंध में बताया गया।
योजना संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र वाराणसी में स्थापित हेल्प डेस्क से संपर्क किया जा सकता है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, अग्रणी बैंक प्रबंधक, उपायुक्त उद्योग, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, उपायुक्त एनआरएलएम, प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान करौंदी,सहायक आयुक्त उद्योग, सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग एवं अन्य संबधित विभागीय अधिकारी /प्रतिनिधि उपस्थित रहे।