
चंदौली जनपद के सकलडीहा पीजी कॉलेज के प्रोफेसर को एक छात्रा द्वारा कॉलेज में छेड़खानी के आरोप लगाए जाने के बाद न्यायालय ने अग्रिम जमानत दी है। इस मामले में छात्र नेताओं और विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा मुद्दा बनाए जाने के बाद सकलडीहा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
प्रोफेसर पर आरोप है कि उन्होंने एक असाइनमेंट जमा करने के दौरान छात्रा के साथ छेड़खानी की। इसके बाद छात्र नेताओं और विपक्षी दलों द्वारा प्रशासन पर दबाव बनाकर गिरफ्तारी की मांग की गई थी। हालांकि, प्रोफेसर ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसे अदालत ने विभिन्न शर्तों के साथ मंजूर किया है।
न्यायालय ने प्रोफेसर को 50 हजार रुपये के बंधक पत्र पर जमानत दी है, साथ ही यह शर्त भी रखी है कि वह देश नहीं छोड़ेंगे। प्रोफेसर ने इस मामले को फर्जी आरोप बताते हुए कहा कि बीएड परीक्षा में नकल रोकने के कारण छात्र नेताओं द्वारा विरोध किया गया था, और उसी के प्रतिशोध में छात्रा को मोहरा बनाकर बदनाम करने की साजिश रची गई है।
अदालत ने सभी साक्ष्यों और दलीलों को सुनने के बाद इस फैसले को लिया, और मामले की अगली सुनवाई तक प्रोफेसर को जमानत दी है।