सोनाली पटवा।वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के व्यासजी तहखाने में नमाजियों की एंट्री पर रोक लगाने की हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी, जिससे मुस्लिम पक्ष को राहत मिली है। कोर्ट ने कस्टोडियन जिलाधिकारी वाराणसी को तहखाने में किसी भी तरह की मरम्मत पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इस फैसले के तहत तहखाने में चल रही पूजा को भी यथावत रखने का निर्देश दिया गया है।
हिंदू पक्ष ने याचिका में आग्रह किया था कि व्यासजी तहखाने में नमाजियों की एंट्री को प्रतिबंधित किया जाए, लेकिन सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल ने इस याचिका को खारिज कर दिया। अब इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष जिला कोर्ट में तहखाने में मरम्मत की मांग को लेकर अपील करेगा।
फिलहाल, कोर्ट के आदेशानुसार तहखाने में किसी भी प्रकार की मरम्मत कार्य नहीं किया जाएगा, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को संतुलित रूप से राहत मिली है। हिंदू पक्ष मरम्मत कार्य कराने के लिए उच्च अदालत में पुनर्विचार की योजना बना रहा है।
यह मामला लंबे समय से विवादों में है, और दोनों पक्ष अपनी-अपनी धार्मिक आस्थाओं के आधार पर इस पर दावा कर रहे हैं। कोर्ट का यह आदेश इस विवादित स्थल के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकता है।