रुद्रा हाइट्स में 41 लाख की लूट: इंस्पेक्टर परम हंस गुप्ता दोषी करार

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सारनाथ थाना क्षेत्र के रुद्रा हाइट्स अपार्टमेंट में 41 लाख रुपये की लूट के मामले में निलंबित इंस्पेक्टर परम हंस गुप्ता को विभागीय जांच में दोषी पाया गया है। इस मामले की जांच रिपोर्ट एडीसीपी वरुणा जोन सरवणन टी ने पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल को सौंप दी है।

घटना का विवरण

7 नवंबर की आधी रात को इंस्पेक्टर परम हंस गुप्ता अपने दोस्त धर्मेंद्र कुमार चौबे के साथ अपार्टमेंट पहुंचे। वहां एक फ्लैट में व्यापारी जुआ खेल रहे थे। धर्मेंद्र ने खुद को मुख्यमंत्री का ओएसडी बताते हुए व्यापारियों को कानूनी कार्रवाई का भय दिखाया। इसके बाद दोनों ने मौके से 41 लाख रुपये लूट लिए।

अपार्टमेंट से निकलते समय सीसीटीवी फुटेज में दोनों की तस्वीरें कैद हो गईं। फुटेज के आधार पर पुलिस आयुक्त ने मामले की जांच कराई, जिसमें निलंबित इंस्पेक्टर की भूमिका उजागर हुई।

कार्रवाई और स्थिति

10 नवंबर को पुलिस आयुक्त ने परम हंस गुप्ता को निलंबित कर दिया था। 14 नवंबर को परम हंस गुप्ता और उनके साथी धर्मेंद्र कुमार चौबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। हालांकि, घटना के एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आरोपी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

जांच में दोषी पाए जाने के बावजूद, आरोपी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी न होने से सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद मामले की धीमी प्रगति चिंता का विषय बनी हुई है।

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