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वाराणसी में नेशनल शूटर पर हमले के मामले में ऐतिहासिक फैसला

वाराणसी में चार साल पहले नेशनल लेवल शूटर विशाल कुमार सिंह पर हुए जानलेवा हमले के बहुचर्चित मामले में गुरुवार को अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। स्पेशल जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यूपीएसईबी) विनोद कुमार की अदालत ने होटल कारोबारी पंकज गुप्ता समेत 11 आरोपियों को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई।

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अदालत ने मुख्य आरोपी पंकज गुप्ता को सश्रम आजीवन कारावास और 1.10 लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया। वहीं षड्यंत्र और हत्या के प्रयास में शामिल उसके दस साथियों – सरफराज, वसीम, परवेज, शाहजहां, नुसरत नूरानी, जैनुलहक, अनुज गुप्ता, रतन, रवि और तौफिक – को 14-14 वर्ष कठोर कारावास और प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये जुर्माना भरने की सजा दी गई। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की कुल राशि 11 लाख रुपये में से 8.80 लाख रुपये पीड़ित शूटर विशाल सिंह को दिया जाए।

यह हमला 29 सितंबर 2021 की रात को हुआ था, जब इंग्लिशिया लाइन निवासी और सामाजिक कार्यकर्ता विशाल सिंह दूध डेयरी के बाहर खड़े थे। तभी नकाबपोश बदमाश ने उनके पेट में पिस्टल सटाकर गोली मार दी। दूसरी गोली चलाने की कोशिश असफल रही और हमलावर मौके से भाग निकले। गंभीर रूप से घायल विशाल का बाद में गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में लंबा इलाज चला।

हमले के बाद विशाल के पिता अशोक कुमार सिंह की तहरीर पर 12 आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रयास, लूट और षड्यंत्र का केस दर्ज हुआ। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाह पेश किए। अभियोजन की ओर से अधिवक्ता रोहित मौर्य और वादी पक्ष से अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह, सोनू ठाकुर, कांता कुशवाहा व सुधांशु गुप्ता ने पैरवी की।

लंबे विचारण के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया। फैसले के बाद पीड़ित परिवार और समर्थकों ने अदालत का आभार जताते हुए न्याय की जीत बताया।

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