विधान बसेरा ढाबा के मालिक समेत अन्य पर मुकदमा दर्ज

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मिर्जामुराद। मिर्जामुराद पुलिस ने शुक्रवार की देर रात हलकाई दरोगा के तहरीर पर हाइवे के किनारे रूपापुर (मिर्जामुराद) स्थित विधान बसेरा ढाबा मालिक समेत अन्य के खिलाफ गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई।
मिर्जामुराद थाना प्रभारी प्रमोद कुमार पांडेय ने बताया कि बीते बुधवार को विधान बसेरा ढाबा में मेंहदीगंज गांव निवासी एमएससी की छात्रा अलका बिन्द की हत्या की गई थी।जिसपर शुक्रवार की रात हलकाई दरोगा धीरज कुमार सिंह के तहरीर देकर बताया कि ढाबे के आड़ में छल करते हुए पीछे बनाये गए कमरों को किराये पर देकर अवैध तरीके से सराय के रूप में उपयोग किया जा रहा है एवं उन कमरों को, महिला-पुरुष लड़के-लड़कियों से धन लेकर, अनैतिक देह व्यापार हेतु किराये पर दिया जाता है।और उक्त तथ्यों/धटना के दृष्टिकोण धोखाधड़ी तथा अनाधिकृत रूप से किया जाता है।जिसपर पुलिस ने ढाबा मालिक प्रगट नारायण सिंह, ढाबा प्रबन्धक व अन्य कर्मचारियों के खिलाफ धारा 318(3), अनैतिक देह व्यापार अधिनियम 3/4/5/6 और 7 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई किया जा रहा है।

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